खैरागढ़ की नायब तहसीलदार रश्मि दुबे निलंबित, आखिर क्या थी गलती

cg prime news

दुर्ग,  दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान तहसीलदार जिला कबीरधाम रश्मि दुबे को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत जाकर हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर ही आदेश पारित कर कर्त्तव्य निवर्हन में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई हुई है।

यहां किया गया अटैच

उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में तहसीलदार दुबे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम निर्धारित किया गया है। रश्मि दुबे तहसीलदार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी।

इसलिए हुई निलंबन कार्रवाई

बता दें कि पक्षकार मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल एवं अन्य के द्वारा न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग में प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण में बताया गया कि तहसीलदार ने उनका पक्ष लिए बिना ही आदेश जारी कर दिया जबकि पक्ष रखना उसका मौलिक अधिकार ओर शासकीय नियम है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ एवं न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा विधि विपरीत पाते हुए निरस्त किया गया और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है।