CG Prime News@रायपुर. The High Court dismissed the petition of Chaitanya, son of former Chief Minister Bhupesh छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। इसलिए इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
गिरफ्तारी को बताया था असंवैधानिक
दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी की ओर से की गई जांच, गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की।




