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महिला से दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक बर्खास्त, दुर्ग एसपी ने किया सख्त एक्शन

पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला, गंभीर अपराध और पद के दुरुपयोग पर बिना विभागीय जांच सीधे सेवा से हटाया गया

by cgprimenews.com
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दुर्ग पुलिस का आदेश पत्र, महिला अपराध में आरक्षक की बर्खास्तगी का आधिकारिक दस्तावेज

दुर्ग। पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाले गंभीर मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवास ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरक्षक (1211) अरविंद कुमार मेंढे को सेवा से पदमुक्त (Dismissal from Service) कर दिया है। आरोपी आरक्षक पर महिला के साथ दुष्कर्म, पद का दुरुपयोग और आपराधिक कृत्य करने के गंभीर आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे की नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी और वह वर्तमान में थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ था। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 64(2)(a)(i) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता को बहाने से बुलाकर निजी वाहन में ले जाकर सुनसान स्थान पर आपराधिक कृत्य किया।

जांच में क्या सामने आया

जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल लोकेशन और गवाहों के साक्ष्य से आरोपों की पुष्टि हुई। यह भी पाया गया कि आरोपी घटना के बाद फरार रहा और विभागीय नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। पीड़िता के पुत्र को जेल से छुड़ाने का प्रलोभन देने जैसे तथ्य भी जांच में उजागर हुए।

एसपी का सख्त निर्णय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह मानते हुए कि आरोपी का कृत्य अत्यंत गंभीर, अनैतिक और अनुशासनहीन है, बिना नियमित विभागीय जांच के सीधे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।

विभाग का स्पष्ट संदेश

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला अपराध, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और ऐसे किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।

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