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Bhilai: नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त किया

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@दुर्ग. Bhilai: Rape of a Minor; Bulldozer Demolishes Accused’s Illegal House दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के अवैध कब्जे पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बुलडोजर चला दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पुरैना में बने अवैध मकान को ध्वस्त किया। साथ ही मकान के अंदर रखे सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मकान खाली करने का पूर्व में नोटिस दिया गया था। बावजूद कब्जा खाली नहीं करने पर अतिक्रमण हटाया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है युवक

थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना निवासी आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा द्वारा एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट किए जाने के प्रकरण में पूर्व में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

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Bhilai: नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

आरोपी और उसके परिजनों ने किया था अवैध कब्जा

विवेचना के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी एवं उसके परिजन ग्राम पुरैना में अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे थे। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर मकान खाली करने हेतु निर्देशित किया गया था। नोटिस की अवहेलना किए जाने पर 4 मई को नगर निगम प्रशासन एवं थाना पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई करते हुए मकान में रखी सामग्री की जब्ती की गई। बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।

 

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