बिलासपुर. तखतपुर थाना क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालक के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर साउंड सिस्टम जब्त किया गया।
मामला क्या है
25 मार्च 2026 को ग्राम कुआं में आम जगह पर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना पुलिस को मिली। जांच में पाया गया कि संचालक बिना अनुमति और आवश्यक कागजात के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर रहा था।
पुलिस की कार्रवाई
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई।
आरोपी का विवरण
- ज्ञान प्रकाश कैवर्त (22 वर्ष)
निवासी – ग्राम मोढ़े, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर
जब्त सामग्री
- 04 बेस बॉक्स
- 02 टॉप बॉक्स
- 02 हाई ट्यूटर
- 02 एम्पलीफायर
- 02 पार लाइट
- डीजे सिस्टम लगा वाहन (CG 10 AR 8856)
कानूनी पहलू
बिना अनुमति अधिक डेसिबल पर ध्वनि प्रसारण करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने आम जनता और डीजे संचालकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
