Thursday, February 5, 2026
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पुरानी भिलाई में धारदार हथियार लेकर घूम रहा आरोपी गिरफ्तार

अड्डेबाजी पर कार्रवाई जारी, आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी न्यायिक रिमांड पर

by cgprimenews.com
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धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपी – पुरानी भिलाई पुलिस

दुर्ग। थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा क्षेत्र में अड्डेबाजी एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से एक धारदार हथियार जप्त किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 03 फरवरी 2026 को थाना पुरानी भिलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सिरसागेट पुराने अंडरब्रिज के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में धारदार हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुरानी भिलाई की पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी की पहचान

पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जेकी सिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी अर्जुन नगर कैम्प-01, मिनी गार्डन के पास, थाना छावनी, जिला दुर्ग बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार हथियार बरामद किया गया।

वैध दस्तावेज न होने पर दर्ज हुआ अपराध

आरोपी द्वारा हथियार रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 80/2026 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय से न्यायिक रिमांड

विवेचना के दौरान आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी का न्यायिक रिमांड दिनांक 16 फरवरी 2026 तक स्वीकृत किया गया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

घटनास्थल

यह कार्रवाई सिरसागेट पुराने अंडरब्रिज के पास, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग क्षेत्र में की गई।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई के पेट्रोलिंग स्टाफ एवं विवेचना अधिकारी की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति या हथियार संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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