CG Prime News@दुर्ग. बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के पुत्र को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देना एक पिता को महंगा पड़ गया। दुर्ग के सत्र न्यायालय ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में बाइक चलाने वाले युवक के साथ-साथ वाहन मालिक उसके पिता को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पिता को तीन माह के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी स्मृतिनगर में दर्ज सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। दुर्घटना में एक्टिवा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था।
कोहका में हुई थी भीषण सड़क दुर्घटना
पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल और एक्टिवा की टक्कर हुई थी। आरोप के अनुसार, मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल तेज और लापरवाही से वाहन चला रहा था।हादसे में एक्टिवा चला रहे शादान अली की जान चली गई, जबकि उनके साथ सवार उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
जांच में सामने आया लाइसेंस से जुड़ा तथ्य
पुलिस विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि बाइक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जांच के अनुसार, वाहन उसके पिता मोहन लाल बघेल ने चलाने के लिए उपलब्ध कराया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। यह प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 55/2026 के रूप में न्यायालय में विचाराधीन था।

पुत्र को अलग-अलग धाराओं में कारावास
सत्र न्यायालय दुर्ग ने 31 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए बाइक चालक मोहित कुमार बघेल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 110(2) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, मोटरयान अधिनियम की धारा 184 में 10 माह का कारावास तथा बिना लाइसेंस वाहन चलाने के मामले में धारा 3/181 के तहत 3 माह की सजा और अर्थदंड लगाया गया।
पिता को भी हुई सजा
वाहन के मालिक मोहन लाल बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उन्हें 3 माह के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दुर्ग पुलिस ने अभिभावकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वाहन किसी को देने से पहले उसकी निर्धारित आयु और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की जांच अवश्य करें। पुलिस के अनुसार, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

