Sunday, November 1, 2026
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सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन: दुर्ग पुलिस ने 27 प्रकरणों में की कार्रवाई

दुर्ग पुलिस का विशेष अभियान: आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत खुर्सीपार में सबसे ज्यादा 11 प्रकरण दर्ज

by cgprimenews.com
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CG Prime News @ दुर्ग। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को चले इस अभियान में कुल 27 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

क्या था दुर्ग पुलिस का विशेष अभियान?

जिले में कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों, पार्कों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग और निगरानी की।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर किस धारा में कार्रवाई हुई?

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 27 प्रकरण दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना दंडनीय है।


थानावार कार्रवाई का विवरण

  • थाना खुर्सीपार: 11 प्रकरण
  • थाना उतई: 7 प्रकरण
  • थाना कुम्हारी: 3 प्रकरण
  • थाना मोहन नगर: 2 प्रकरण
  • थाना नेवई: 2 प्रकरण
  • थाना जामुल: 2 प्रकरण

कुल: 27 प्रकरण

अभियान में जिले के सभी थाना प्रभारियों, थाना और चौकी स्टाफ, पेट्रोलिंग टीमों तथा अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने समन्वय के साथ चेकिंग, निगरानी और कार्रवाई की।

दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी से दूर रहें तथा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध निरंतर निगरानी रखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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