Saturday, August 8, 2026
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दुर्ग में FCI कर्मचारी से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा, दो आरोपी गिरफ्तार

चावल से भरी रैक खाली कराने के दौरान हुआ विवाद, धारदार हथियार के इस्तेमाल का भी आरोप; दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

by Dakshi Sahu Rao
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दुर्ग में FCI कर्मचारी से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Prime News@दुर्ग. मोहन नगर थाना क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कर्मचारी के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब FCI कर्मचारी चावल से भरी रैक को खाली कराने के शासकीय कार्य में जुटे थे। इसी दौरान आरोपियों ने विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट की और काम में बाधा उत्पन्न की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

FCI कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला

पुलिस के मुताबिक, 30 जुलाई 2026 को नरेश उत्तमराव कोटलवार ने थाना मोहन नगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि FCI में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ ध्रुव कुमार यादव शासकीय कार्य के तहत चावल से भरी रैक खाली कराने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अभिषेक जाल उर्फ भालू और उसके साथी ने उनके साथ मारपीट की। घटना में कर्मचारी को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

BNS और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज

शिकायत के आधार पर मोहन नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 296, 351(3), 115(2), 3(5), 121(1), 132, 221 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला कायम किया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश की।


धारदार हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने FCI कर्मचारी को शासकीय कार्य के दौरान रोककर विवाद किया और मारपीट कर काम में बाधा पहुंचाई। घटना के दौरान भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने प्रकरण में प्रयुक्त धारदार हथियार जब्त किया है।

दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

विवेचना के दौरान पुलिस ने 7 अगस्त 2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक जाल उर्फ भालू (24), निवासी धमधा नाका, दुर्ग और दुर्गेश महानंद (19), निवासी कैलाश नगर, दुर्ग के रूप में हुई है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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