CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में चल रहे एसआईआर सर्वे ( SIR survey in chhattisgarh) में वोटर के द्वारा गलत जानकारी देने पर उसे जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी निर्देश जारी किया है। एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया जारी है।
किसी को न बताएं पर्सनल जानकारी
चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर मतदाताओं को अलर्ट भी किया है कि फॉर्म भरने के दौरान BLO किसी भी तरह की OTP नहीं मांगते हैं। मतदाता से न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि पर्सनल जानकारी मांगने पर किसी को ना बताएं। ऐसा होने पर थाने में शिकायत कर सकते हैं। वहीं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग भी की है
उत्कृष्ठ कार्य के लिए बीएलओ (BLO) होंगे सम्मानित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षण का कार्य संपादित कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के अतिमहत्वपूर्ण कार्य में जिले में विधानसभावार मतदान केंद्रों के लिये नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण कर उसे विधिवत भरवाकर मतदाताओं से वापस प्राप्त कर डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जिले के बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा 26 नवम्बर 2025 तक शत-प्रतिशत मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त करके डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिए जाने पर उनके इस सराहनीय कार्य के लिये उन्हें सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।