रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली ने लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा के निर्देश पर ऐसे करदाताओं की सूची तैयार की गई है, जो पिछले पांच वर्षों से लगातार टैक्स भुगतान में टालमटोल कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब बकायादारों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।
पांच साल से टैक्स नहीं देने वालों की पहचान
निगम के संपत्तिकर विभाग द्वारा किए गए सर्वे और रिकॉर्ड जांच के बाद पहली सूची में 19 ऐसे बड़े बकायादारों को चिन्हित किया गया है, जो निगम की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, सफाई और प्रकाश व्यवस्था का नियमित लाभ ले रहे हैं, लेकिन संपत्तिकर जमा करने में लापरवाही बरत रहे हैं।
धारा 173 के तहत जारी हुआ नोटिस
संपत्तिकर विभाग के प्रभारी अधिकारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सभी चिन्हित बकायादारों को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 173 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पहले नल कनेक्शन कटेगा, फिर होगी कुर्की
निगम प्रशासन के अनुसार, नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद सबसे पहले संबंधित संपत्ति का नल कनेक्शन विच्छेद किया जाएगा। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने की स्थिति में धारा 174 के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
7 दिन का अंतिम अवसर
बकायादारों को अंतिम अवसर देते हुए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। इस सूची में आज़ाद मार्केट, मैत्री नगर, स्टेशन मरोदा सहित विभिन्न इलाकों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, रेस्टोरेंट और निजी संपत्तियां शामिल हैं। बकाया राशि हजारों से लेकर लाखों रुपये तक बताई जा रही है।
ईमानदार करदाताओं के हित में अभियान
निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान उन नागरिकों के हित में चलाया जा रहा है, जो समय पर टैक्स जमा करते हैं। आने वाले दिनों में कार्रवाई को और तेज किया जाएगा और बकायादारों की नई सूची भी जारी की जाएगी।
