दुर्ग@CG Prime News. किशोरी के साथ अश्लील हरकत व अश्लील प्रस्ताव दिए जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी तामेश्वर भट्ट को १० वर्ष की कारावास और १५ हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में ठीक एक साल की अवधि में फैसला आया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक मो. अरशद खान ने पैरवी की थी।
नंदिनी थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी तामेश्वर भट्ट (23 वर्ष) के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीन दिन में प्रकरण की विवेचना कर अभियोग पत्र 29 अक्टूबर 2020 को न्यायालय के समक्ष विचारण के प्रस्तुत कर दिया। प्रकरण पर विचारण फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त तामेश्वर भट्ट (23 वर्ष) को गृह अतिचार करने, नाबालिग किशोरी के साथ बुरी नीयत से शारीरिक छेडख़ानी करने, अश्लील प्रस्ताव देने का दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को धारा 448 के तहत एक वर्ष, धारा 354 व 354 (क) के तहत 2-2 वर्ष तथा पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही आरोपी को 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
11 वर्ष की नाबालिग के साथ किया अश्लील हरकत
नंदिनी थाना क्षेत्र की 11 वर्ष की किशोरी के साथ आरोपी युवक तामेश्वर भट्ट (23 वर्ष) ने घटना को अंजाम दिया था। 26 अक्टूबर 2020 को शाम को पीडि़ता के पिता को पूछने उसके घर गया था। जहां किशोरी को अकेली पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और अश्लील प्रस्ताव दे दिया। जिससे घबराकर शोर मचाने लगी। किचन में काम कर रही किशोरी की मां मौके पर पहुंची तो मां को देखते ही आरोपी मौके से भाग गया। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई।