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नंदिनी नगर का बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला एक साल के लिए जिलाबदर

दुर्ग पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधीश ने छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत लिया कड़ा निर्णय

by cgprimenews.com
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डॉ. दुष्यंत खोसला को दुर्ग जिलाधीश ने एक साल के लिए जिलाबदर किया

डॉ. दुष्यंत खोसला का एक साल के लिए जिलाबदर

दुर्ग। नंदिनी नगर क्षेत्र के कुख्यात अपराधी और डॉ. दुष्यंत खोसला को दुर्ग जिलाधीश ने एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। यह निर्णय दुर्ग पुलिस की रिपोर्ट और लगातार क्षेत्र में फैलाई जा रही दहशत के मद्देनजर लिया गया है।

थाना नंदिनी नगर में दर्ज प्रकरण

जानकारी के अनुसार, डॉ. दुष्यंत खोसला ने नंदिनी नगर क्षेत्र अहिवारा में अपना क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने-धमकाने और मारपीट करने की घटनाओं को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर थाना नंदिनी नगर में उनके खिलाफ 5 अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। इसके बाद उन्हें गुंडा बदमाश की सूची में शामिल किया गया।

अनवरत आपराधिक गतिविधियां

पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि डॉ. खोसला के कृत्यों में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने लगातार समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया और क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम रखा। इस पर दुर्ग पुलिस ने जिलाधीश को प्रतिवेदन भेजा, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

जिलाबदर का आदेश

जिलाधीश दुर्ग ने दिनांक 08.01.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत डॉ. दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग, सरहदी जिला राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद और कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया।

स्थानीय लोगों में राहत की लहर

स्थानीय नागरिकों ने इस कड़े कदम का स्वागत किया है और पुलिस प्रशासन की सक्रियता की सराहना की है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित होगी।

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