Wednesday, December 17, 2025
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जैव प्रेरक के अवैध व्यापार पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिना प्राधिकार पत्र करोड़ों का बायो-स्टिमुलेंट जब्त, गोदाम सील

by cgprimenews.com
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दुर्ग में जैव प्रेरक के अवैध व्यापार पर कृषि विभाग की कार्रवाई

दुर्ग में कृषि विभाग का सख्त एक्शन

दुर्ग, 17 दिसंबर 2025।
कृषि विभाग ने जैव प्रेरक (बायो-स्टिमुलेंट) के अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रेकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बिना वैध प्राधिकार पत्र के लंबे समय से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जैव प्रेरक (एग्री बूस्टर) का अवैध विक्रय किए जाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

संयुक्त जांच टीम की दबिश

संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग संभाग के निर्देशन में 15 दिसंबर 2025 को संभाग स्तरीय कृषि विभाग की संयुक्त जांच टीम ने ग्राम पंचायत धनोरा, आनंद नगर (विकासखंड दुर्ग) स्थित निजी प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी के प्रतिष्ठान में दबिश दी। जांच टीम में संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय दुर्ग के निरीक्षक हेमंत कुमार बघेल, जिला कार्यालय दुर्ग की निरीक्षक सुचित्रा दरबारी, उर्वरक निरीक्षक नवीन खोब्रागढ़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनाली कुजूर एवं अजय यादव शामिल रहे।

बिना लाइसेंस भंडारण और विक्रय उजागर

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान प्रभारी द्वारा जैव प्रेरक हयुमिक एसिड को प्रदेश के कई जिलों में एजेंटों के माध्यम से बेचने की जानकारी दी गई, लेकिन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक विक्रय प्राधिकार पत्र, स्टॉक बुक एवं बिल बुक प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच में सामने आया कि जनवरी से 15 दिसंबर तक 49,360 बोतल भंडारित की गईं और 38,668 बोतल विक्रय की गईं।

करीब 2.84 करोड़ का जैव प्रेरक जब्त

गहन जांच के दौरान गोदाम से कुल 8,886 बोतल जैव प्रेरक हयुमिक एसिड बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित अधिकतम कीमत 2 करोड़ 84 लाख 35 हजार 200 रुपये आंकी गई। विभाग ने पूरा भंडार जब्त कर गोदाम सील कर दिया है।

नोटिस जारी, किसानों को सतर्क रहने की अपील

कृषि विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे अवैध व गुणवत्ताहीन उर्वरक/जैव प्रेरक से सावधान रहें।

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