बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर ग्राम कुकुरदी में हुई हत्या के मामले में माननीय सत्र विशेष न्यायाधीश बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
यह घटना 25 अगस्त 2024 की रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम कुकुरदी में आयोजित एक सामाजिक बैठक के दौरान घटित हुई। बैठक में हिसाब-किताब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गणेश राम चतुर्वेदी, भोला चतुर्वेदी एवं साहिल चतुर्वेदी ने मृतक कन्हैया लाल जांगड़े के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से गंभीर मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण कन्हैया लाल जांगड़े की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस की कार्रवाई और विवेचना
घटना की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 556/2024 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और प्रकरण की गहन जांच के बाद चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कियान्यायालय का निर्णय
माननीय सत्र न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और विवेचना के अवलोकन के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने गणेश राम चतुर्वेदी, भोला चतुर्वेदी एवं साहिल चतुर्वेदी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10-10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित कियाजांच अधिकारी
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक राजकुमार डहरिया, वर्तमान चौकी प्रभारी करहीबाजार द्वारा की गई।