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कुकुरदी हत्या मामला: तीन दोषियों को 5-5 साल का कठोर कारावास

सिटी कोतवाली पुलिस की सशक्त विवेचना पर अदालत का सख्त फैसला, ₹10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया

by cgprimenews.com
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भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए

बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं सशक्त साक्ष्यों के आधार पर ग्राम कुकुरदी में हुई हत्या के मामले में माननीय सत्र विशेष न्यायाधीश बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण

घटना दिनांक 25 अगस्त 2024 की रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम कुकुरदी में आयोजित एक सामाजिक बैठक के दौरान हुई। हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद में आरोपी गणेश राम चतुर्वेदी, भोला चतुर्वेदी एवं साहिल चतुर्वेदी ने मृतक कन्हैया लाल जांगड़े के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से गंभीर मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण कन्हैया लाल जांगड़े की मृत्यु हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 556/2024 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर गहन जांच पूरी की तथा चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय का फैसला

माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10-10 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।

जांच अधिकारी

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक राजकुमार डहरिया, वर्तमान चौकी प्रभारी करहीबाजार द्वारा की गई।

दोषी आरोपी

  1. गणेश राम चतुर्वेदी (40 वर्ष), निवासी ग्राम कुकुरदी

  2. भोला चतुर्वेदी (20 वर्ष), निवासी ग्राम कुकुरदी

  3. साहिल चतुर्वेदी (18 वर्ष), निवासी ग्राम कुकुरदी
    (थाना – सिटी कोतवाली)

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