Sunday, January 18, 2026
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दुर्ग SSP ने थानेदारों और अधिकारियों की लगाई क्लास

बिना हेलमेट पेट्रोल दिया तो होगी कार्रवाई

by Dakshi Sahu Rao
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CG PRIME NEWS

CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-6 भिलाई में जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों की अपराध और शिकायत समीक्षा बैठक (क्राइम मीटिंग) ली। जिसमें नये वर्ष में नई ऊर्जा व नए विश्वास के साथ एक्टिव पुलिसिंग के निर्देश दिए। वहीं अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए विवेचना एवं ट्रायल पर विशेष फोकस करने कहा।

बिना हेलमेट पेट्रोल दिया तो होगी कार्रवाई

एसएसपी ने महिला कमांडो के गठन एवं संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग के निर्देश दिए। जनता विरुद्ध जनता एवं जनता विरुद्ध पुलिस शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने कहा। ई-पुलिसिंग, ई-साक्ष्य, ई-चालान व ई-प्रोसिक्यूशन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नशा, अवैध शराब, चाकूबाजी, साइबर अपराधों पर कड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए। बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर वीडियोग्राफी, पंचनामा एवं न्यायालयीन कार्रवाई के निर्देश दिए।

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दुर्ग SSP ने थानेदारों और अधिकारियों की लगाई क्लास, एक्टिव पुलिसिंग के निर्देश

बैठक के प्रमुख निर्देश

एनडीपीएस प्रकरणों में धारा 42, 50, 50(ए), 55(बी) का अनिवार्य पालन करते हुए संगठित अपराध की स्थिति में धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही के निर्देश।

हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में मरणासन्न कथन की वीडियोग्राफी, आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी एवं आपराधिक इतिहास की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश।

पुरानी रंजिश, मारपीट, हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामलों में घटना के कारणों का गहन विश्लेषण कर विवेचना में शामिल करने के निर्देश।

चार्ज फ्रेमिंग से कोर्ट ट्रायल तक विवेचकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोडऩे एवं संसाधनों को दुरुस्त करने हेतु निर्देश।

धोखाधड़ी (धारा 420 भादवि / 318(4) बीएनएस) एवं गंभीर मामलों में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व लोक अभियोजन कार्यालय से स्क्रूटनी अनिवार्य।

पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर धारा 173(8) जाफौ / 193(9) बीएनएसएस के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश।

ई-पुलिसिंग एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण

प्रत्येक थाना में सीडी राइटर का उपयोग, ई-चालान सुरक्षित रखने, सॉफ्ट कॉपी विवेचकों के पास सुरक्षित रखने के निर्देश।
प्रत्येक चालान में आरोपी व साक्षियों के व्हाट्सएप नंबर एवं ई-मेल आईडी अंकित कर ई-समंस एवं ई-वारंट जारी करने की व्यवस्था।
ई-एफएसएल, मेडलेपर, ई-प्रोसिक्यूशन के अधिकतम उपयोग के निर्देश।

एक्टिव पुलिसिंग व कानून व्यवस्था

छोटे-छोटे अपराध करने वाले अपराधियों पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
संवेदनशील स्थानों पर सायं 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक फिक्स प्वाइंट लगाने के निर्देश।
पुलिस सहायता केंद्रों को दुरुस्त करने एवं थाना प्रभारियों को नियमित रात्रि भ्रमण के निर्देश।
महिला कमांडो का गठन कर लाठी-सीटी के साथ नियमित गश्त एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई।

साइबर अपराध एवं शिकायत निराकरण

लंबित साइबर फ्रॉड प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण।
थाना स्तर पर आरक्षक/प्रधान आरक्षक (ए-बी) की नोटबुक तैयार कर नियमित समीक्षा।
जनता विरुद्ध जनता एवं जनता विरुद्ध पुलिस शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण।

 

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