CG Prime News@दुर्ग. Durg Collector has suspended the rural agricultural extension officer दुर्ग जिले में धान खरीदी संबंधी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मंलवार को अधिकारी का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। जिसमें बताया गया कि धान उपार्जन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन न कर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत पदीय दायित्वों में लापरवाही की। अनुशासनहीनता बरतने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी युगांत बघेल को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 की धारा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अवैध धान खरीदी की शिकायत पर हुई थी जांच
निलंबन अवधि में कृषि विस्तार अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि दुर्ग नियत किया गया है। 14 दिसंबर को धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में अवैध धान खरीदी संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में ऑनलाईन कुल 10,153.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, किन्तु सत्यापन के दौरान मोटा धान-2549.20 क्विंटल (6373 कट्टा), पतला धान-408 क्विंटल (1020 कट्टा), सरना धान-7308.8 क्विंटल (18272 कट्टा) पाया गया।
जांच में अतिरिक्त मिला धान
इस प्रकार ऑनलाईन धान खरीदी माड्यूल से तुलना करने पर भौतिक रूप से मोटा धान 72.40 क्विंटल (181 कट्टा) व सरना 40.40 क्विंटल (101 कट्टा), कुल 112.80 क्विंटल (282 कट्टा) अतिरिक्त पाया गया। जिसका भौतिक सत्यापन पत्रक में कृषि विस्तार अधिकारी धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला के भी हस्ताक्षर है। 13 दिसंबर को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा नोडल अधिकारी धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला के रूप में भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक/धान की मात्रा का मिलान होना, सत्यापित किया गया है। उसके पश्चात आगामी क्रय दिवस में 282 अतिरिक्त कट्टा धान पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धान को अन्य किसानों के रिक्त रकबे में क्रय किये जाने की नियत से धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में रखा गया था।