दुर्ग. शिकायत प्रमाणित होने पर एक सहायक शिक्षक एलबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी देवेश कुमार देशमुख के विरुद्ध जांच में आरोप सही पाए गए।
आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 तथा नियम 03 के उप नियम-01 के खंड 01, 02 एवं 03 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 01 (1) (क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में यह रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग नियत किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवकों द्वारा आचरण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
