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भूमि विक्रय के नाम पर 55 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

सुपेला पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से की गई बड़ी धोखाधड़ी का किया खुलासा

by cgprimenews.com
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भूमि धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपी को सुपेला पुलिस द्वारा प्रस्तुत करते हुए

दुर्ग | सुपेला पुलिस ने भूमि विक्रय के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेजों और जाली बैंक खाते के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

भूमि अपने नाम बताकर किया सौदा

प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उसके समीप स्थित लगभग 38,090 वर्गफीट खाली भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम पर दर्ज है, को आरोपी कुलदीप सिंह सोनी ने स्वयं के नाम एग्रीमेंट होना बताकर विक्रय करने का झांसा दिया। उक्त भूमि खसरा नंबर 144/7 एवं 144/03, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील व जिला दुर्ग में स्थित है।

एग्रीमेंट दिखाकर ली गई रकम

आरोपी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2020 को एग्रीमेंट का दस्तावेज दिखाकर इकरारनामा कराया गया, जिसमें नगद एवं बैंक खाते के माध्यम से कुल 26 लाख रुपये भुगतान का उल्लेख था। इसके बाद विभिन्न तिथियों में चेक के माध्यम से प्रार्थी से कुल 24 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई।

फर्जी आधार-पैन से खोला बैंक खाता

विवेचना के दौरान यह गंभीर तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने वास्तविक भूमि स्वामियों के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनवाकर आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी खाता खोला था। उसी खाते के माध्यम से धोखाधड़ी की राशि आहरित की गई। जांच में कुल लगभग 55 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि हुई है।

आरोपी गिरफ्तार, विवेचना जारी

प्रकरण में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026 धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी कुलदीप सिंह सोनी (64 वर्ष) निवासी संतराबाड़ी, दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बांधव की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय या किसी भी आर्थिक लेन-देन से पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व रिकॉर्ड एवं बैंक खातों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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