CG Prime News@भिलाई. नेशनल हाइवे 53 पर शराब पीकर लोडेड हाइवा वाहन चलाना ड्राइवर को भारी पड़ गया। कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यातायात पुलिस दुर्ग की इंटरसेप्टर टीम ने 18 फरवरी को रायपुर-दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलिंग के दौरान तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते पाए जाने पर लोडेड हाइवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सीएफ 6324 पर कार्यवाही की।
वाहन चालक का किया पीछा
यातायात पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नशे के साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। जिससे आम लोगों को भी खतरा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने वाहन का पीछा कर नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक के पास सुरक्षित रूप से रोका । चालक का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण किए जाने पर शराब सेवन कर वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना) एवं धारा 184 (खतरनाक व लापरवाह वाहन चलाना) के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालक पर 15,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
सराहनीय कार्य किया
इस कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग की इंटरसेप्टर टीम के प्रधान आरक्षक , आरक्षकगण की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई सराहनीय रही। जिनके द्वारा समय रहते वाहन को रोका जाकर संभावित दुर्घटना को टाला गया।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। निर्धारित गति सीमा का पालन करें एवं यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
