दुर्ग. भिलाई क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना आहत करने वाला आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 19 फरवरी 2026 को प्रार्थी दीपक कुमार कुलकर्णी, निवासी शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी, ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें केम्प-01 निवासी नजरूल खान द्वारा हिंदू धर्म के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक एवं भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया था।
शिकायत के आधार पर थाना छावनी पुलिस ने अपराध क्रमांक 102/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 एवं आईटी एक्ट की धारा 67A के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।
तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में आरोपी की पहचान होने के बाद उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जहां आरोपी ने वीडियो वायरल करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए मोबाइल फोन को जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया।
सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री साझा न करें। ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर करना आवश्यक है।
