Sunday, February 15, 2026
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57 वर्षीय महिला से धोखाधड़ी, 5 लाख रुपए खाते से निकाले, आरोपी गिरफ्तार

अलग-अलग बैंकों से लिया ऋण

by Dakshi Sahu Rao
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CG Prime News@भिलाई. दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एटीएम, चेक और बैंक दस्तावेजों का दुरूपयोग कर महिला के खाते से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के. सांईवारा, उम्र 37 वर्ष, निवासी पंचशील नगर ने पीडि़त महिला के नाम पर विभिन्न बैंकों से लाखों रुपए का ऋण लेकर आर्थिक छल किया। वर्ष 2006 से 2025 के मध्य प्रार्थिया के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त कर राशि आहरित की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

57 वर्षीय महिला से धोखाधड़ी

पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने बताया कि पीडि़त 57 वर्षीय महिला ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता ने बताया कि वर्ष 2006 में मकान निर्माण के संबंध में पूर्व परिचित एल. महेश्वर राय को जानकारी दी गई थी। आरोप है कि एल. महेश्वर राय ने प्रार्थिया के नाम और संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए लगभग 20,00,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया। जिसकी मासिक किश्त 20,220 रुपये प्रार्थिया के वेतन से कटती रही।

अलग-अलग बैंकों से लिया ऋण

वर्ष 2021 में भारतीय स्टेट बैंक पदुमनगर चरोदा से 5,80,00 रुपये तथा फरवरी 2025 में रेलवे अर्बन बैंक से 5,80,000 रुपये का ऋण भी प्रार्थिया के नाम पर लिया गया। जिसकी किश्तें क्रमश: 5,400 रुपये एवं 22,450 रुपये प्रति माह कटती रही।

5 लाख रुपए निकाले

एल. महेश्वर राय के दुर्घटना के पश्चात आरोपी के. सांईवारा ने प्रार्थिया के बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मोबाइल सिम अपने पास रखकर वर्ष 2021 से 2025 के मध्य एटीएम और चेक के माध्यम से लगभग 5,00,000 रुपये की कूटरचना कर राशि आहरित की। उसमें से 80,000 रुपये अपनी माता के खाते और अन्य राशि परिचित के खाते में स्थानांतरित कर दी।

पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया

प्रकरण में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 95/2026 धारा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, ओटीपी अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। किसी भी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन पर दें। अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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