CG Prime News@दुर्ग. Property worth Rs 2 crore 1 lakh seized from a father-son duo who sold ganja in Durg district, action taken by SAFEMA court मादक पदार्थ और नशा के आदतन सप्लायर के विरूद्ध दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रूआबांधा भिलाई निवासी नंदु कन्नौजिया और रोहित कन्नौजिया के विरूद्ध सफेमा कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए दोनों और उनके परिजनों के 2 करोड़ 1 लाख से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है।
सफेमा कोर्ट मुंबई की कार्रवाई
पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपियों ने सभी संपत्ति को मादक पदार्थ के अवैध व्यापार से अवैध रूप से अर्जित धन से संचल किया था। आरोपियों के जब्त समस्त संपत्ति के अटैचमेंट और अग्रिम कार्यवाही के लिए सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा गया था। दुर्ग पुलिस अब तक 4 आदतन मादक पदार्थ के सप्लायर आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत सफेमा की कार्रवाई की है।
मादक पदार्थ बेचकर बनाया करोड़ों की प्रॉपर्टी
पुलिस ने बताया कि भिलाई रूआबांधा निवासी नंदु कन्नौजिया उम्र 57 वर्ष, उसका पुत्र रोहित कन्नौजिया उम्र 26 वर्ष दोनों लम्बे समय से मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे। जिनके विरूद्ध पुलिस द्वारा समय-समय पर 8 से अधिक एनडीपीस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा चोरी छिपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार किये जाने की पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त हो रही थी।
जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र द्वारा मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से स्वयं एवं परिजनों के नाम से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया। जिसमें रूआबांधा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्मित मकान, दुकान कीमती लगभग 70 लाख रू., रोहित कन्नौजिया के नाम से सरस्वती कुंज रिसाली में आलीशान मकान कीमती लगभग 95 लाख रुपए, पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम से ग्राम धनोरा में भूमि, भवन कीमती लगभग 37 लाख रू. का क्रय/निर्माण किया जाना पाया गया। इसी प्रकार इनके द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त अवैध आय से दो पहिया वाहन कीमती लगभग 1.50 लाख रू. का क्रय किया जाना एवं विभिन्न बैंक खातों में लाखों रूपये जमा होना पाया गया।
अटैचमेंट की कार्रवाई होगी
पुलिस की विवेचना और जांच के दौरान आरोपीगण पिता-पुत्र द्वारा इन समस्त चल/अचल संपत्ति मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से अर्जित किया जाना पाये जाने से उक्त समस्त संपत्ति को एनडीपीस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत जब्त किया। उक्त संपत्ति की विधिवत जब्ती एवं अटैचमेंट की कार्यवाही के लिए प्रकरण प्रशासक एनडीपीएस/सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा गया है।