Sunday, April 12, 2026
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सिंप्लेक्स कास्टिंग्स में 65 लाख की गड़बड़ी, आरोपी को नोटिस पर छोड़ा

ईपीएफ, ईएसआईसी और जीएसटी राशि जमा न करने का आरोप, ठेकेदार पर एफआईआर किया गया

by cgprimenews.com
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सिंप्लेक्स कास्टिंग्स में वित्तीय गड़बड़ी मामले में पुलिस जांच का दृश्य

दुर्ग | जामुल थाना क्षेत्र स्थित सिंप्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने ठेकेदार मोहम्मद अकरम खान के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया, हालांकि देर रात नोटिस देकर उसे रिहा कर दिया गया।

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ठेका मिलने के बाद शुरू हुई गड़बड़ी

थाना टीआई रामेन्द्र सिंह ने बताया कि कंपनी के डीजीएम अरुण कुमार सिंह की शिकायत की। दिसंबर 2023 में कंपनी ने फाउंड्री विभाग के लिए श्रमिक आपूर्ति का ठेका मोहम्मद अकरम खान को दिया था। अनुबंध के तहत कंपनी हर महीने श्रमिकों के वेतन के साथ-साथ ईपीएफ, ईएसआईसी और जीएसटी की राशि ठेकेदार के खाते में जमा करती थी। इन राशियों को संबंधित सरकारी विभागों में जमा करना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी।

जांच में सामने आई 65 लाख से अधिक की अनियमितता

प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने श्रमिकों के वेतन का भुगतान तो किया, लेकिन ईपीएफ, ईएसआईसी और जीएसटी की राशि जमा नहीं की। अक्टूबर माह में जीएसटी विभाग से नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें अनियमितता की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक, अलग-अलग अवधि में कुल 65 लाख 68 हजार 532 रुपए की राशि का गबन किया गया है। इस कारण श्रमिकों के खातों में उनकी वैधानिक राशि जमा नहीं हो सकी, जिससे उनमें आक्रोश की स्थिति बन गई है।

गिरफ्तारी के बाद नोटिस पर रिहाई

जामुल थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। समय अधिक होने के कारण उसे वापस थाना लाया गया और नोटिस देकर छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई में आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दस्तावेजों की गहन जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। संबंधित वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन की जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। कंपनी प्रबंधन ने इसे गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी और श्रम कानूनों का उल्लंघन बताया है।

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