छावनी पुलिस की हिरासत में आरोपी
भिलाई। सोशल मीडिया पर भगवा आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो वायरल करने के मामले में छावनी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी नजरुल खान के खिलाफ धारा 299 (बीएनएस) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला भिलाई छावनी क्षेत्र का है, जहां शिकायतकर्ता युवक ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। (Video of saffron terrorist goes viral, case registered in Bhilai Cantonment)

सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल मामले में छावनी पुलिस की जांच
क्या है पूरा मामला
छावनी थाना पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा वायरल किए गए वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक और उकसाऊ भाषा का प्रयोग किया गया है। वीडियो में “भगवा आतंक” जैसे शब्दों का उपयोग कर समुदाय विशेष को उकसाने का प्रयास बताया जा रहा है। शिकायत में आरोप है कि इस वीडियो का उद्देश्य दंगा भड़काना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था।
वीडियो में क्या कहा गया
वायरल क्लिप में आरोपी कथित रूप से यह कहते हुए सुनाई देता है कि “कानून मत तोड़ो, लेकिन अगर कोई भगवा आतंकवादी कानून तोड़कर हमला करे तो उसे छोड़ना नहीं।” इसके साथ ही वीडियो में दूसरे स्थान की क्लिप जोड़कर कथित तौर पर हिंसा को उकसाने का प्रयास किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन अंशों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है।
पुलिस की कार्रवाई
छावनी पुलिस का कहना है कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध बनता पाए जाने पर FIR दर्ज की गई है और डिजिटल साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ और वीडियो के स्रोत, एडिटिंग और शेयरिंग नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस ने हिदयात दी है कि भड़काऊ सामग्री शेयर न करें और शांति बनाए रखें।
