– टाउनशिप के लोगों की समस्या का विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने किया समाधान
CG Prime News@भिलाई. बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्षो से अटका लीज रजिस्ट्री का मामला सुलझ गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने परमानेंट समाधान निकाल लिया। 12 जुलाई सुबह 11 बजे से जिला पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री किया जाएगा। बीएसपी प्रबंधन ने अपने 3 अधिकारियों को पॉवर ऑफ अटर्नी के लिए चुन लिया है, जिसमें जनरल मैनेजर लीज विजय शर्मा, सहायक जनरल मैनेजर लीज यसवंत साहू और प्रबंधक लीज नितिन कनिकदले रजिस्ट्री ऑफिस में उपस्थित रहेंगे। सभी जरूरी दस्तावेज में हस्ताक्षर करेंगे।
बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहले दिन जो लोग रजिस्ट्री कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान विधायक और महापौर दोनों उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 2002 में बीएसपी ने कर्मचारी व भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए बीएसपी के आवास को 30 वर्षीय लीज पर प्रदान किया था। उस वक्त बीएसपी द्वारा लीज एग्रीमेंट किया था। लीज डीड की रजिस्ट्री नहीं की गई थी। इस संबंध में लीजधारकों द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन उस समय के पदासीन राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा समूचित प्रयास नहीं किया गया। इस लिए मामला अटका रहा। अप्रैल माह में मुख्यमंत्री के समक्ष लीजधारकों की समस्या रखी गई। सीएम ने समाधान के लिए पहल की। बीएसपी के डीआईसी अनिर्बानदास को निर्देशित किया था। राज्य शासन की ओर से कलेक्टर ने बीएसपी को लीज की कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा, बीएसपी प्रबंधन और कमीश्नर नगर निगम के साथ बैठकें की गई। बीएसपी प्रबंधन द्वारा लीज पंजीयन के संबंध में सभी 4500 आवासधारकों को प्रपत्र जारी किया गया। विधायक व महापौर द्वारा कलेक्टर दुर्ग नगर निगम आयुक्त जिला पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी के साथ बैठके हुई। इसका समाधान निकल पाया।
स्टांप ड्यूटी गणना के बाद बताई जाएगी स्टांप की राशि
भिलाई के प्रथम नागरिक महापौर नीरज पाल ने बताया कि पंजीयन के संबंध में जो निर्णय लिए गए हैं, उनके आधार पर सर्वप्रथम लीज धारकों को लीज एग्रीमेंट के आधार पर लीज डीड बनाकर बीएसपी के द्वारा दिया गया नक्शा तथा लीज धारक का आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लीज अनुभाग नगर सेवा विभाग में जमा करना होगा। जो दो प्रति में होंगा। जिसकी जांच निर्धारकों के मूल फाइल से की जाएगी। जांच के पश्चात लीज डीड में बीएसपी डी आई सी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसकी एक प्रति पंजीयन के लिए लीज धारक को प्रदान कर दी जाएगी। उसके पश्चात लीज धारक अपने लीज प्रीमियम एवं रेंट की राशि के आधार पर स्टांप ड्यूटी की गणना करेगा, जो उतना राशि का स्टांप खरीद कर अपने लिज डीड में संलग्न करेगा।
आधार, पेन और दो गवाह ले जाना जरूरी
छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन कार्यालय के पोर्टल में पंजीयन कराए जाने के लिए समय की मांग के साथ पोर्टल में दिए गए समय की सूचना दिया जाएगा। इसी के पावर ऑफ अटॉर्नी के आर्डर को दिया जाएगा। समय पर रजिस्टर ऑफिस में उपस्थित होने की सूचना भी दिया जाएगा। सिर्फ यही नियम स्वयं को भी दो गवाहों के साथ पंजीयन कार्यालय में लाना होगा। जिन दोनों गवाहों के पास उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना भी महत्वपूर्ण है। जहां उन्हें सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लीज पंजीयन किया जाएगा। तथा पंजीयन शुल्क स्केल इंचार्ज जमा कराया जाएगा। इसके 1 दिन बाद जिस पंजीयन का रसीद दिखाने पर मूल पंजीयन लीज डीड की प्रति प्रदान कर दी जाएगी
इनके सहयोग से हुआ काम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आदेश के परिपालन में विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसके अतिरिक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त रोहित व्यास, डीआईसी बीएसपी अनिर्बान दासगुप्ता, जिला पंचायत पुष्प लता दुबे, सब रजिस्ट्रार कार्यालय दुर्ग और लीज अनुभाग बीएसपी के महाप्रबंधक विजय शर्मा का भी पूर्ण सहयोग इस कार्य के लिए मिला।