कृत्यBig Breaking : श्मशान ले जाकर आरोपी ने 13 वर्ष के मासूम से किया घिनौना कृत्य, सजा मिली आजीवन कारावास

CG Prime News@भिलाई. 13 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने तथा मारपीट करने, जान से मारने की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

आरोपी ने बच्चे को श्मशान घाट में बनाया हवस का शिकार

मामला जामुल थाना क्षेत्र की है। आरोपी पुरूषोत्तम यादव (30 वर्ष) ने 15 अक्टूबर 2019 की रात लगभग साढ़े नौ बजे गांव के श्मशान में अंजाम दिया था। पीडि़त बालक अपनी दादी के घर से वापस लौट रहा था।आरोपी ने घर छोड़ने का बहाना कर अपने साथ गांव के श्मशान घाट में ले गया। जहां सूनसान इलाके में उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर बालक को मुख मैथुन करने पर मजबूर किया।

दूसरे दिन परिजन को दी जानकारी

पीडि़त ने परिजनों को दूसरे दिन दरिंदे की करतूत की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

अभियुक्त को सभी आरोपों में दोषी करार

प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। अभियुक्त पुरूषोत्तम यादव को दफा 323 के तहत 6 माह कठोर कारावास व 100 रुपए अर्थदंड, 377 के तहत अजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड, 506 के तहत 6 माह कारावास व 100 रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत पूरे प्राकृतिक जीवन काल के कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है।

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