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जशपुर पुलिस द्वारा उड़ीसा से नाबालिक बरामद और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई।

जशपुर। थाना दुलदुला क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 19 सितंबर 2025 को अपनी 14 वर्षीय नाबालिक बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक 17 सितंबर को बच्ची सुबह घर से निकली लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों व आसपास तलाश की, किंतु कोई पता नहीं चला। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।पुलिस की तकनीकी टीम, मुखबिर की सूचना और परिजनों की सहायता से 20 सितंबर को नाबालिक को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपी 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक मौके से फरार हो गया। (Jashpur police rescued a minor from Odisha, the accused boy was arrested)

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

पूछताछ में नाबालिक ने बताया कि उसकी मुलाकात रामरेखा मेले में आरोपी से हुई थी। मोबाइल पर बातचीत बढ़ने के बाद फरवरी 2025 और मई 2025 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई। आरोपी ने उसे गर्भपात की दवाई खिला कर गर्भपात करवाया।17 सितंबर को आरोपी नाबालिक को उड़ीसा स्थित अपने जीजा के घर लेकर गया, जहां उसे तीन दिन रखा और लगातार दुष्कर्म करता रहा।

मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपी गिरफ्तार

टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बालक और उसका जीजा विकास मिरी (25 वर्ष) उड़ीसा स्थित अपने गांव पहुंचे हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर टीम ने वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार किया।
बालक को बाल संप्रेषण गृह, जबकि जीजा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 81, 64(2)(5), 65(1), 89 सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 17 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।

 

"जशपुर पुलिस द्वारा ग्वालियर से पकड़ा गया नाबालिग दुष्कर्म मामले का फरार आरोपी रविकांत उर्फ भोला।"

जशपुर। ऑपरेशन अंकुश के तहत जशपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ग्वालियर, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।
मामला चौकी सोनक्यारी क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने 5 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।(accused-absconding-from-gwalior-arrested-major-action-by-jashpur-police)

रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षीय नाबालिग से आरोपी रविकांत उर्फ भोला (उम्र 21 वर्ष) पिछले छह महीनों से बातचीत कर रहा था। आरोपी ने लड़की को प्यार और शादी का झांसा देकर 17 अक्टूबर 2025 को अपने घर ले गया और दो दिन तक रोककर दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता किसी तरह घर वापस आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

प्रार्थिया की शिकायत पर चौकी सोनक्यारी में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 64(2)(m), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।

इस बीच, पुलिस की तकनीकी टीम और मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्वालियर में छिपा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम ग्वालियर भेजी गई। वहां घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और जशपुर लाया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी सोनक्यारी, एएसआई वैभव सिंह, प्रधान आरक्षक विशाल गुप्ता और नगर सैनिक शिवशंकर रवि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।