दुर्ग. Borei Industrial Growth Center के रसमड़ा क्षेत्र में स्थित मेसर्स सुविधा इस्पात संयंत्र प्रा.लि. के परिसर और आसपास के इलाके को प्रशासन ने एक वर्ष के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह निर्णय क्षेत्र की सुरक्षा और औद्योगिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अधिकारियों की अनुशंसा के बाद फैसला
इस संबंध में Chhattisgarh Police के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा संबंधित क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की गई थी। इन अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया।
अनधिकृत प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
Abhijeet Singh, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार संरक्षित क्षेत्र में केवल विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों और अनुमति प्राप्त लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
एक वर्ष तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
