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कांकेर: दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

डीएनए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गंगेश्वर मंडावी को दोषी करार दिया

by cgprimenews.com
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कांकेर न्यायालय में दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपी गंगेश्वर मंडावी के खिलाफ सुनवाई

कांकेर.  ग्राम मालगांव, बड़ेपारा में 11 मार्च 2021 को हुई दर्दनाक घटना में आरोपी गंगेश्वर मंडावी उर्फ गंगू, उम्र 25 वर्ष ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और लोहे की रॉड से उसके सिर, मुंह और माथे पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने मृतिका के कपड़े हटा कर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास भी किया।

पुलिस विवेचना और साक्ष्य

इस जघन्य अपराध की संपूर्ण विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री डी.एस. देहारी द्वारा की गई। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया, जिससे अपराध साबित हुआ। पुलिस ने आरोपियों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।

अभियोजन पक्ष की दलीलें

अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह नरेटी ने अदालत से निवेदन किया कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है और उसे अधिकतम दंड दिया जाए।

न्यायालय का निर्णय

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडेय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी को धारा 376, 302, 201 (IPC) के तहत आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।

सार्वजनिक संदेश

कांकेर पुलिस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए आम जनता से अपील की कि इस तरह के जघन्य अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयासरत है, ताकि समाज में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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