Friday, December 5, 2025
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अंतर-जिला चैन स्नैचर गैंग गिरफ्तार: 6 लाख के सोने के गहने बरामद

दुर्ग पुलिस की कार्रवाई—महिलाओं से मॉर्निंग वॉक के दौरान की जा रही लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा, 4 आरोपी व 1 बालक पकड़ा गया।

by cgprimenews.com
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दुर्ग पुलिस द्वारा चैन स्नैचर गैंग की गिरफ्तारी और बरामद सोने के गहनों की प्रदर्शनी।

दुर्ग। जिले में पिछले एक महीने से महिलाओं से चैन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। 5 अलग-अलग घटनाओं में शामिल अंतर-जिला चैन स्नैचर गैंग के चार सदस्यों और एक विधि से संघर्षरत बालक को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 45 ग्राम सोने के चैन व लॉकेट, 10 लॉकेट, सोने की पत्ती सहित कुल 6 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है।  (Inter-district chain snatcher gang arrested: Gold jewellery worth Rs 6 lakh recovered)

सीसीटीवी और गुप्त सूचना ने सुलझाई पहेली

05 नवंबर, 08 अक्टूबर और 19 नवंबर 2025 को भिलाई टाउनशीप, प्रियदर्शनीय परिसर, सेक्टर-01, सेक्टर-10 और कुम्हारी में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिलाओं की चैन स्नैचिंग की घटनाओं ने पुलिस को अलर्ट कर दिया था। आरोपियों की खोज के लिए नाका बंदी, फिक्स प्वाइंट ड्यूटी, सिविल ड्रेस पेट्रोलिंग और सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया।

रायपुर से आते थे भिलाई लूट करने

बीएसयूपी कॉलोनी, सड्डू रायपुर निवासी पुरुषोत्तम ठाकुर, अब्दुल मुकीम और ज्वाला बैरागी को हिरो एचएफ डिलक्स व मैस्ट्रो स्कूटी सहित पकड़ा गया। पूछताछ में ज्वाला बैरागी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ सुबह रायपुर से भिलाई आकर बाइक बदल-बदलकर वारदात को अंजाम देते थे। लूटा गया सोना किरण ज्वेलर्स, पावर हाउस भिलाई में बेचा जाता था। दुकानदार रामकृष्ण को भी खरीद-फरोख्त में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी

  • 03 सोने की चैन

  • 10 लॉकेट

  • सोने की पत्ती

  • हिरो एचएफ डिलक्स व मैस्ट्रो स्कूटी (कीमत करीब 1 लाख)

आरोपी

  1. पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर (21), सड्डू रायपुर

  2. अब्दुल मुकीम (18), सड्डू रायपुर

  3. ज्वाला बैरागी (35), बैरागी मोहल्ला, भिलाई

  4. रामकृष्ण, नंदिनी रोड भिलाई

  5. एक विधि से संघर्षरत बालक

विभिन्न थानों में दर्ज अपराध

  • भिलाई भट्टी—155/2025, 164/2025 धारा 304(2) BNS

  • भिलाई नगर—644/2025 धारा 304(2) BNS

  • सुपेला—1202/2025 धारा 304(2) BNS

  • कुम्हारी—216/2025 धारा 304(2) BNS

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