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धर्म परिवर्तन पर SC दर्जा समाप्त: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को SC लाभ नहीं—SC/ST एक्ट में दर्ज FIR रद्द

by cgprimenews.com
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सुप्रीम कोर्ट भवन और न्याय का प्रतीक तराजू

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है। यह मामला एक व्यक्ति द्वारा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा था, जिसे हाई कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट का स्पष्ट रुख

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही SC श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म अपनाता है, तो वह इस श्रेणी से मिलने वाले सभी संवैधानिक लाभ स्वतः खो देता है।

जाति प्रमाण पत्र पर भी टिप्पणी

याचिकाकर्ता ने अपने पास मौजूद जाति प्रमाण पत्र का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ऐसा प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जा सकता और इसे पहले ही निरस्त किया जाना चाहिए था।

SC/ST एक्ट के दायरे पर असर

इस फैसले के साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को मिल सकती है, जो विधिवत रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य हों। धर्म परिवर्तन के बाद यह सुरक्षा लागू नहीं होगी।

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