भिलाई. दुर्ग जिले में निजी विद्यालयों द्वारा अधिक फीस वसूली के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग ने सेक्टर-04 भिलाई स्थित एसएनजी विद्यालय के प्राचार्य को नोटिस जारी कर निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूली के मामले में जवाब मांगा है। विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को 12 मार्च 2026 तक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। (Durg District Education Officer seeks explanation for overcharging, warns of fines up to Rs 4.80 lakh)
शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई
कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय सेक्टर-07 भिलाई के नोडल प्राचार्य द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन ने अन्य मदों में करीब 15 प्रतिशत तक शुल्क वृद्धि कर दी, जबकि इसके लिए नोडल प्राचार्य और जिला फीस समिति से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
जांच में सामने आई अतिरिक्त वसूली
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालय द्वारा अभिभावकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 2 लाख 40 हजार 105 रुपये अतिरिक्त फीस के रूप में वसूले जाने की पुष्टि हुई है। यह मामला छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत आता है।
नियमों के तहत लग सकता है दोगुना जुर्माना
कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूलता है तो उस पर अतिरिक्त वसूली गई राशि का दोगुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस आधार पर संबंधित विद्यालय पर 4 लाख 80 हजार 210 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के निजी विद्यालयों में फीस वसूली को लेकर सतर्कता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक यदि विद्यालय प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जुर्माना लगाएगा। इस कार्रवाई की सूचना नोडल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-07 भिलाई को भी भेज दी गई है।
