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नो-एंट्री तोड़ने वाले 15 भारी वाहनों पर चालान

दुर्ग में यातायात पुलिस की कार्रवाई, एमवी एक्ट के तहत विशेष जांच अभियान

by cgprimenews.com
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दुर्ग में नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई

दुर्ग. नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान 15 भारी वाहनों को पकड़कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान 7 मार्च 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे दुर्ग से Nehru Nagar की ओर जाने वाले मार्ग पर चलाया गया।

सुबह के समय भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

पुलिस के अनुसार शहर में सुबह के समय आम नागरिकों, विद्यार्थियों और कार्यालयीन कर्मचारियों का आवागमन अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया गया है।

नो-एंट्री का निर्धारित समय

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू रहती है। इसके बाद दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक सीमित समय के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाती है। वहीं दोपहर 2:00 बजे से रात 11:00 बजे तक फिर से नो-एंट्री प्रभावी रहती है।

पुलिस की अपील

Durg Police ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शहर में लागू यातायात नियमों और नो-एंट्री व्यवस्था का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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