दुर्ग. नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 13 और 14 मार्च 2026 को चलाए गए विशेष जांच अभियान में कुल 12 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के तहत की गई।
नो-एंट्री में घुसे भारी वाहन
जांच के दौरान दुर्ग से नेहरू नगर की ओर आने वाले मार्ग पर नो-एंट्री समय में शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को रोका गया। पुलिस ने ऐसे वाहनों की जांच कर नियम तोड़ने वाले 12 वाहन चालकों के खिलाफ चालान किया।
इसलिए लागू है नो-एंट्री व्यवस्था
सुबह के समय शहर में स्कूल के विद्यार्थी, कर्मचारी और आम नागरिकों का आवागमन अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया गया है।
शहर में नो-एंट्री का समय
दुर्ग शहर में भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री का समय इस प्रकार निर्धारित है:
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सुबह 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक – नो-एंट्री
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दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक – सीमित प्रवेश
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दोपहर 02:00 बजे से रात 11:00 बजे तक – फिर से नो-एंट्री लागू
पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि नो-एंट्री और अन्य यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
