CG Prime news@भिलाई. भिलाई तीन थाना क्षेत्र के रिंगनी नाले के पास अवैध रूप से जुआ (Gambling) खिला रहे लोगों पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की है। पुलिस ने जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखते ही पांच से ज्यादा जुआरी भागने में कामयाब हो गए। भिलाई तीन थाना प्रभारी महेश धु्रव ने बताया कि रिंगनी नाले के पास बाहर से लोग आकर अवैध रूप से जुआ खिला रहे थे। सूचना पर कार्रवाई की गई। मौके से 2,21000 कैश, एक मोबाइल और एक गाड़ी जब्त किया गया है।
घेराबंदी करके की कार्रवाई
थाना प्रभारी पुरानी भिलाई को टाउन पेट्रेलिंग के दौरान मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि मंगलवार को ग्राम रिंगनी नाला के पास बाहरी लोगों के द्वारा अवैध रूप से 52 पत्ती ताश से रुपए-पैसों का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खिलाया जा रहा है। सीएसपी छावनी हरिश पाटिल, क्राइम डीएसपी हेम प्रकाश नायक के मार्गदर्शन में एसीसीयु टीम और थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार धु्रव के नेतृत्व में टीम मौके पर रवाना हुई। घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।
ये जुआरी पकड़ाए
1. पंकज सोनी, पिता मनोज सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी गया नगर दुर्ग
2. बसंत कुमार सोनी, पिता स्व. गोपाल सोनी उम्र 34 वर्ष निवासी राम नगर दुर्ग
3. श्रवण ओडवानी, पिता शंकर लाल ओडवानी उम्र 46 वर्ष निवासी पचरीपारा दुर्ग 4. शंकर लाल चौधरी, पिता स्व. रामनाथ चौधरी उम्र 48 वर्ष निवासी कसारीडीह दुर्ग
5. विजय उर्फ विज्जु जैन, पिता ज्ञानचंद जैन उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 06 अहिवारा
6. आकाश जांगड़े, पिता नंद किशोर जांगड़े उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम उमदा
7. मुरली साहू, पिता स्व. बुधराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम जेवरा सिरसा
8. नीरज जंघेल, पिता मोतीराम जंघेल उम्र 35 वर्ष निवासी जयंती नगर दुर्ग
500 रुपए लेकर खिला रहे थे जुआ
पुलिस ने मौके पर जुआरियों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि निर्मल भारती निवासी पथर्रा, पंकज रात्रे निवासी उमदा के द्वारा प्रत्येक जुआरी से 500-500 रू लेकर जुआ खिलाना बताया। जुआरियों ने बताया कि जुआ के दौरान नाल लेना, और जुआ खेलने के लिए ब्याज में पैसा देना और निखिल भारती, मानस, साहिल, आर्यन, गुलशन व दुर्गेश एवं अन्य लड़कों को प्रतिदिन 500-500 रू की दर से पुलिस के आने पर सूचना देने के लिए शूटर का काम करने के लिए रखा गया था।
बाइक लेकर भागे
आरोपियों ने बताया कि शूटर का काम करने वाले युवक पुलिस को आते देखकर खेत और नाले का आड़ पाकर बाइक से भाग गए। जिनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जाती है। आरोपियों के खिलाफ छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) एवं छोटे संगठित अपराध बीएनएस की धारा 112(2) का पाये जाने से अनुमति प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया।
