Thursday, December 18, 2025
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BSP में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मामले में यूनियन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्रीय उप श्रमायुक्त भी फैसले के पक्ष में

by Dakshi Sahu Rao
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CG PRIME NEWS

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@भिलाई. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai steel plant) में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जिसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाने की मांग करने वाले यूनियन को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार यूनियन के नेताओं को एक और बड़ा झटका तब लगा, जब इस मामले में केंद्रीय उप श्रमायुक्त ने भी रोक लगाने से मना कर दिया है।

यूनियन ने नेता ने लगाई थी याचिका
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश दीपक कुमार तिवारी ने भिलाई स्टील प्लांट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को रोकने की याचिका पर सुनवाई की। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री चन्ना केशवलू ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने इसमें सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली, उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, अवंती विहार, रायपुर, और भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इन चार्ज को पार्टी बनाया था।

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