भिलाई में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला के शहर के रसूखदारों से जुड़े तार, दस्तावेज से लेकर सभी सुविधा कराते थे मुहैय्या

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CG Prime News@भिलाई. सुपेला थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में गिरफ्तार शहीदा खातुन उर्फ ज्योति रासेल और मोहम्मद रासेल शेख को शरण देने और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग करने वाले आरोपी हरे राम प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें सुपेला थाना में आरोपी हरेराम का पूर्व में कई अपराधिक रिकार्ड है। थाना में उसका नाम भी खुला है।

वहीं बांग्लादेशी महिला के तार शहर के कई रसूखदारों से जुड़े हुए हैं। पुलिस की मानें तो महिला के फोन से शहर के कई लोगों के नंबर मिले हैं जिन्होंने उसकी असली पहचान जानते हुए भी उसे छिपने और सुविधा मुहैय्या कराने में मदद की। पुलिस ऐसे सहयोगियों की अब डिटेल खंगालने में जुट गई है।

संदिग्ध काम में सहयोग

पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। सूत्र बताते है बांग्लादेशी महिला के पड़ोसियों ने दबी जुबान में बताया है कि शहीदा खातुन उर्फ ज्योति से मोहल्ले के लोग परेशान थे। इसके घर पर चिकित्सक, नगर निगम और कई कथित पत्रकारों का आना जाना था। वह कोई काम नहीं करती थी। उसके साथ रहने वाला मोहम्मद रासेल शेख उसे लेकर घुमता रहता था। इस दिशा में पुलिस आरोपियों के मोबाइल को ट्रेस कर रही है। पुलिस के हाथ जो साक्ष्य लगेंगे। उस आधार पर उससे जुड़े अन्य आरोपियों की धर पकड़ करेंगी।

एसटीएफ कर रही घुसपैठियों पर कार्रवाई

भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि 16 मई 2025 को जिले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सुपेला क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान आरोपी शहीदा खातुन उर्फ ज्योति और मोहम्मद रासेल शेख को फर्जी नाम और पहचान के साथ रहते थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया था। सुपेला पुलिस ने धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस, 14-ए विदेश नागरिक विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। मामले की जांच करने पर आरोपी हरेराम प्रसाद ने कब्जे के मकान को उसके किराए पर देकर उससे किराया वसूल कर रहा था।

फर्जी दस्तावेज बनाने में की मदद

भिलाई सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि विवेचना के दौरान पता चला कि सुपेला कांट्रैक्टर कॉलोनी निवासी हरेराम प्रसाद (45 वर्ष) दोनों अवैध घुसपैठिए शहीदा खातुन उर्फ ज्योति और मोहम्मद रासेल शेख को पहचान छुपाकर किराए का मकान दिया था। यही नहीं वह उनसे हर महीने किराया भी वसूलता था। जांच में यह भी सामने आया कि हरेराम ने दोनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में भी सहयोग किया और अपराधिक षडय़ंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई।

मकान हथिया लिया था आरोपी ने

पुलिस ने बताया कि आरोपी हरेराम ने बुजुर्ग महिला दुर्गा बाई की मौत के बाद उसके मकान को हथिया लिया था। उस मकान को वर्ष 2020 से शहीदा खातुन उर्फ ज्योति और मोहम्मद रासेल शेख को किराए पर दिया था। हरेराम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश भी की जा रही है।