Saturday, January 31, 2026
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अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की डिप्टी CM

शपथ से पहले राज्यसभा सांसद पद से दिया इस्तीफा

by Dakshi Sahu Rao
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CG PRIME NEWS

CG Prime News@मुुंबई. Sunetra Pawar becomes Deputy CM of Maharashtra महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजित पवार के निधन के चार दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम की शनिवार को शपथ ली। सुनेत्रा पवार प्रदेश की पहली महिला डिप्टी सीएम है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोकभवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। अजित पवार के चाचा शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे।

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अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की डिप्टी CM

शपथ से पहले राज्यसभा सांसद पद से दिया इस्तीफा

डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजित पवार की चार दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद खाली हो गया था। इससे पहले दिन में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी। जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था।

PM मोदी ने दिया बधाई

पीएम ने X पर लिखा, सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी और स्वर्गीय अजित दादा के विजन को पूरा करेंगी।

अजीत की मां से मिलने के लिए सुप्रिया सुले काटेवाड़ी पहुंचीं

मुंबई में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बीच सांसद सुप्रिया सुले अजित पवार की मां आशाताई पवार से मिलने के लिए काटेवाड़ी पहुंचीं। सुनेत्रा के बेटे पार्थ पवार ने शरद को समारोह में आने का न्योता दिया। पार्थ पवार ने बारामती में शरद पवार के घर जाकर उन्हें मनाया। पार्थ ने सुप्रिया सुले से भी बात की। शरद पवार को पार्थ पवार ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। हालांकि शरद पवार कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है।

सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया

डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। सुनेत्रा 18 जून 2024 को राज्यसभा सांसद बनीं थीं। यह इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 190(1) के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ केंद्र की संसद (राज्यसभा) और राज्य सरकार में मंत्री नहीं रह सकता।

 

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