दुर्ग। जिले में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक संवेदनशील मामले में दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धर्म परिवर्तन के लिए कथित रूप से दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया सरोज वर्मा (52 वर्ष), निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई ने 16 फरवरी 2026 को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसका पुत्र होशांग वर्मा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी गई।
धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया तथा पूजा-पाठ में बाधा पहुंचाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच प्रारंभ की।
प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298, 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 17 फरवरी 2026 को आरोपी होशांग वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य सामग्री जप्त की गई है।
पुलिस की अपील
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
