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फर्जी लेटरपैड और हस्ताक्षर से 28 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

चौहान प्लाजा की दो दुकानों की बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, संजय चौहान न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

by cgprimenews.com
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सुपेला पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार किया

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

भिलाई। सुपेला थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कराया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर कर दुकानों की बिक्री के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया। मामले में आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

दुकानों की बिक्री पर हाईकोर्ट की रोक का दावा

पुलिस ने बताया कि साजिद खान ने लिखित आवेदन देकर संजय चौहान के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 की बिक्री के नाम पर उससे करीब 28 लाख रुपये लिए गए। जांच के दौरान पुलिस को उपलब्ध दस्तावेजों से पता चला कि संबंधित दुकानों की खरीद-बिक्री को लेकर 8 मार्च 2001 को बिलासपुर हाईकोर्ट से रोक लगी थी। पुलिस के मुताबिक संबंधित जमीन और दुकानों को अजय चौहान ने साडा से खरीदा था। इसलिए दुकानों की बिक्री के लिए अजय चौहान की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक था।

फर्जी हस्ताक्षर से तैयार किया दस्तावेज

पुलिस जांच में आरोप है कि 23 अक्टूबर 2019 को संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया। इसके बाद उस पर अजय चौहान के नाम का कथित फर्जी हस्ताक्षर कर दुकानों की बिक्री से संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए। इसी आधार पर शिकायतकर्ता साजिद खान को दोनों दुकानें बेचने की प्रक्रिया की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अलग-अलग माध्यमों से शिकायतकर्ता से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।


आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा

सुपेला पुलिस ने जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में अपराद दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 और 468 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 23 अक्टूबर 2026 को संजय चौहान, पिता स्वर्गीय बीपत उर्फ दीपेश्वर चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर भिलाई, थाना वैशाली नगर को हिरासत में लिया। थाने में आरोपी का नमूना हस्ताक्षर लिया गया। इसके बाद विधिवत गिरफ्तारी की गई और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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