सरगुजा. Ambikapur में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी और कूटरचना के मामले में Chhattisgarh Police ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता फैजान आलम अंसारी ने पुलिस को बताया कि उनकी दादी स्व. जमीला खातून के नाम पर खसरा नंबर 1688/14 की जमीन थी, जिसकी वसीयत 2019 में परिवार के दो हिस्सों में की गई थी। इसके बावजूद वर्ष 2021 में अहमद अली और अन्य लोगों ने फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन का विक्रय पंजीयन करा लिया।
जांच में सामने आई फर्जी ऋण पुस्तिका
जांच के दौरान पता चला कि पंजीयन दस्तावेज में ऋण पुस्तिका क्रमांक P-1948564 दर्ज है, जबकि असली ऋण पुस्तिका क्रमांक L-22055 है। राजस्व अभिलेखों की जांच में भी स्पष्ट हुआ कि फर्जी ऋण पुस्तिका शासन द्वारा जारी ही नहीं की गई थी।
आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
मामले में पुलिस ने आरोपी अहमद अली (48) निवासी मायापुर अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी से संबंधित दस्तावेज और मूल ऋण पुस्तिका भी जब्त कर ली है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस टीम की रही भूमिका
पूरी कार्रवाई थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एएसआई देवनारायण यादव और आरक्षक दीपक दास की अहम भूमिका रही।
