दुर्ग@CG Prime News. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मागदर्शन में कोटपा एक्ट के तहत दो दिवसीय कार्यशाला हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जेपी मेश्राम ने तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व शासन द्वारा चलाए जा रहे कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों पर कलेक्टर ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जिला नोडल अधिकारी डॉ. खंडेलवाल नेे तम्बाकू नियंत्रण और जिले में तंबाकू से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंग ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान प्रतिबंध है व धारा 5 व धारा 6 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंध है। इसके साथ ही साथ धारा 7, 8,9 के बारे में भी जानकारी दी गई और आज के परिवेश में स्वस्थ्य जीवन शैली के बारे में जानकारी दिया गया कि हम अपने उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदय रोग को किस तरह से नियंत्रित कर स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करें। कार्यशाला में काउंसलर ललित साहू व सोशल वर्कर कविता ताम्रकार और महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
