Saturday, October 17, 2026
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पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को उम्रकैद: दुर्ग पुलिस की सटीक विवेचना और मजबूत पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला

थाना उतई क्षेत्र का मामला; अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत सुनाई आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा।

by cgprimenews.com
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दुर्ग हत्या मामला

दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का दुर्ग हत्या मामला इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां थाना उतई क्षेत्र में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

क्या है पूरा दुर्ग हत्या मामला?

यह सनसनीखेज दुर्ग हत्या मामला थाना उतई क्षेत्र से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने पिता पर हमला किया था। परिणामस्वरूप, पुलिस ने तुरंत अपराध दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने मामले की जांच की। इसके अलावा, 22 दिसंबर 2025 को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे होमपेज पर विजिट कर सकते हैं।

कोर्ट का फैसला और सजा

अपर सत्र न्यायालय, पाटन में इस दुर्ग हत्या मामला की सुनवाई हुई। वहा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने मजबूत पैरवी की। पुलिस ने पुख्ता सबूत दिए थे, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।


16 अक्टूबर 2026 को फैसला आया। इसके तहत, डोमन लाल यदु को आजीवन कारावास मिला। साथ ही, ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में आप छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विवरण देख सकते हैं।

प्रमुख बिंदु (दुर्ग हत्या मामला विवरण):

  • अदालत: अपर सत्र न्यायालय, पाटन

  • दिनांक: 16 अक्टूबर 2026

  • अपराध संख्या: 428/2025 (थाना उतई)

  • सजा: आजीवन कारावास और ₹1,000 जुर्माना

  • धारा: BNS 103

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है। यदि कोई पारिवारिक विवाद हो, तो हिंसा न करें। बल्कि, हमेशा कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें।

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