Thursday, February 19, 2026
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तेलीबांधा पुलिस: नारकोटिक एक्ट आरोपी को 10 वर्ष कैद

गांजा तस्करी मामले में न्यायालय ने दी कठोर सजा

by cgprimenews.com
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थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा नारकोटिक एक्ट आरोपी रॉकी बबलानी की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी।

रायपुर | थाना तेलीबांधा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही के परिणामस्वरूप नारकोटिक एक्ट के आरोपी रॉकी बबलानी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामला दिनांक 18.06.2020 का है, जब रॉकी बबलानी को शमशान घाट शताब्दी नगर के पास 3.100 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

विवेचना एवं न्यायालय

थाना तेलीबांधा में प्रकरण संख्या 183/2020 धारा 20(ठ)(पप)(ठ) नारकोटिक एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने प्रभावी विवेचना कर साक्ष्य संकलित किया और चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

माननीय विशेष न्यायाधीश नारकोटिक एक्ट, श्रीमती किरण थवाईत ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के पश्चात आरोपी का अपराध सिद्ध पाया।

सजा

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने रॉकी बबलानी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय से जिले में नशा तस्करी एवं अवैध मादक पदार्थ वितरण पर प्रभावी संदेश गया है।

पुलिस की भूमिका

थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा पेश की गई उच्चकोटि की विवेचना ने न केवल अपराधी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की, बल्कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित किया। पुलिस ने सभी प्रक्रियात्मक और तकनीकी पक्षों का पालन करते हुए अभियोजन को मजबूती प्रदान की।

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