डीजे बजाना हुआ बैन, शराब…
रायपुर. नव वर्ष आगमन (New Year Party) के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेन्द सिंह द्वारा रायपुर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा एवं बार संचालकों की बैठक ली गई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार (भा.पु.से.) एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन उपस्थित थे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा एवं बार संचालकों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए।
पहले देनी होगी जानकारी
नव वर्ष के दौरान संचालकों द्वारा आयोजित कराने वाले समस्त कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाए। साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे है, कौन सेलीब्रेटी है तथा किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। नववर्ष में सभी बार/होटल/कैफे/ढ़ाबा/रेस्टॉरेंट आवश्यक रूप से मानको का पालन करेंगे। कार्यक्रम में डी.जे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा साथ ही रात्रि 10ः00 बजे के बाद खुले में किसी प्रकार साउंड सिस्टम ना बजाया जाए।
रात एक बजे तक कार्यक्रम
होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा एवं बार के बाहर चारपहिया/दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी होगी। मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग ना किया जाए जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
31th की रात्रि सभी बार/होटल/ढाबा /कैफ़े /कार्यक्रम अनिवार्य तौर पर रात्रि 12.30 बजे से 01.00 बजे के बीच सम्पूर्ण बंद करेंगे। यह सभी सुनिश्चित करेंगे नहीं तो कार्यवाही की जाएगी।
शराब की गाइडलाइन भी
ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन ना कराया जाए, पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। कैफे, ढाबों, होटलों के बाहर पार्किंग में या रोड में गाड़िया खड़ी होती है, जहां लोग शराब पीते है (कैफे, ढाबों, होटलों के प्रश्रय से) चखना/स्नेक्स की सप्लाई करायी जाती है। कुछ पर पिछले दिनों कार्यवाही भी हुई है।
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