cgprimenews.com@भिलाई/रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में घुम रहे 15 दिन तक सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा को अफवाह बताया है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अचरज की बात यह है कि इस अफवाह वाली खबर से बाजार में कालाबाजारी फिर से शुरू हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन ने जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया है। सभी कलेक्टर को यह निर्देश भी दिए है कि वह लॉकडाउन अचानक नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें तीन दिन पहले इसको लेकर आम सूचना जारी करनी होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार महामारी एक्ट व धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर सकेंगे। यह निषेधाज्ञा बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होगी। ग्रामीण क्षेत्र इससे मुक्त रहेंगे। यह निर्णय कलेक्टरों के स्व-विवेक पर छोड़ा गया है कि वे कब और किस शहरी क्षेत्र में इसे लागू करेंगे।
लॉकडाउन जारी करने से तीन दिन पहले जारी करनी होगी आम सूचना
बैठक में निर्देश दिए गए है कि निषेधाज्ञा का आदेश लागू करने के पहले तीन दिन पूर्व नोटिस दिया जाए। इस जानकारी को स्थानीय मीडिया में प्रसारित किया जाए। इसके बाद ही इसे अमल में लाया जाए। इससे आम जनता को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का पर्याप्त समय मिल सके वे अनावश्यक घबराहट में वस्तुओं का संग्रहण करने से बचें। निषेधाज्ञा के दौरान स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, फायर ब्रिगे्रड आदि बुनियादी सेवाएं पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे। इस अवधि के दौरान शासकीय कार्यालय एक तिहाई कर्मियों के साथ कार्य करेंगे।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
