दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (collector) ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया। उन्होंने निर्वाचन कार्य में कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20(क) तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन के कारण तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक विद्यालय अकोला (विकासखंड धमधा), भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक विद्यालय बेलोदी (विकासखंड दुर्ग) और खूबचंद आडिल, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग शामिल हैं। इन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यालय किया गया निर्धारित
निलंबन के दौरान इन अधिकारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसके साथ ही, श्री साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, धमधा, श्री गर्ग का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग, और श्री आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत, दुर्ग निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन ड्यूटी में बरती गई लापरवाही
नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत इन अधिकारियों की ड्यूटी मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। श्री साहू को नगर पालिक निगम दुर्ग में, श्री गर्ग को नगर पालिका परिषद कुम्हारी में और श्री आडिल को अहिवारा में तैनात किया गया था। लेकिन निर्वाचन कार्य में लापरवाही और निर्धारित नियमों का पालन न करने के चलते इन पर यह कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

