अंबिकापुर। आम जनता की जमीन को कौड़ियों के भाव में बिकवाने से लेकर मोटे पैसों के लालच में अब राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जनता आखिर किस पर भरोसा करे। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील से सामने आया है। ग्राम कोयलारी निवासी एक महिला को मृत बताकर तहसीलदार द्वारा उसकी निजी जमीन को उसके सौतेले बेटे के नाम कर दिया गया था।महिला ने मामले की शिकायत की थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ग्राम कोयलारी निवासी महिला शैल कुमारी दुबे ने 26 मई को उच्चाधिकारियों से की गई शिकायत में बताया था कि भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर द्वारा सांठगांठ कर उन्हें मृत दर्शाते हुए उनकी निजी स्वामित्व की भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हे.) जिसका री नंबरिंग में नया खसरा नंबर 344 है।
इसका अनुचित नामांतरण और विक्रय किया गया। आवेदिका की शिकायत पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई।
जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार संजय राठौर द्वारा जीवित महिला को मृत बताकर उनकी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया अनैतिक माना गया।
कमिश्नर ने किया सस्पेंड
प्रारंभिक जांच में तहसीलदार राठौर को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है।
फलस्वरूप, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

